No Confidence Motion: अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, संसद में इसे किस तरह लाया जाता है

No Confidence Motion In Hindi: अविश्वास प्रस्ताव लाना एक संसदीय प्रस्ताव है जिसमे निचली सदन लोकसभा में विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है.  केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए जाते हैं.
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No Confidence Motion In Hindi: अविश्वास प्रस्ताव लाना एक संसदीय प्रस्ताव है जिसमे निचली सदन लोकसभा में विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है.  केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए जाते हैं. जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है.

इसके लाने से मौजूदा सरकार के गिरने की संभावना बढ़ जाती है लेकिन ये विश्वास मत नहीं साबित करने पर लागू होता है. अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी दल मौजूदा सरकार के प्रति विरोध प्रकट करते हैं और सरकार गिराने की मांग करते हैं.

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संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया (What is Procedure of No Confidence Motion)

सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है, जब इसे सदन में करीब 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो. इसके बाद विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस सौंपते हैं. नोटिस स्वीकार करने के बाद अध्यक्ष मौजूदा सरकार को विश्वास मत के लिए आमंत्रित करता है.

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अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के बाद इसे लोकसभा अध्यक्ष को स्वीकार करना होगा. यदि स्पीकर की तरफ से इसे मंजूरी मिल जाती है तो, 10 दिनों के अंदर इस पर सदन में चर्चा करनी होगी. चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है.

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