Written by News Aadhaar 7 May, 2023
पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक फोटो पहचान पत्र है, जिसमें 10 अंकों वाला एक अल्फा न्युमेरिक नम्बर होता है. इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान पैन नंबर होना अनिवार्य है.
डुप्लीकेट पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको NSDL (National Securities Depository Limited) की वेबसाइट पर जाकर ‘Online PAN application’ पर क्लिक करना होगा.
डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा.
सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड की चोरी या खोने की पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी
इसके बाद आपको NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर “Reprint PAN Card” का विकल्प चुनना होगा.
अब आपको पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, GSTN कोड, और कैप्चा कोड भरना होगा.
इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है.
इसके आलावा आप अपने नजदीकी NSDL या UTIITSL कार्यालय में जाकर अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और अपने पहचान पत्र की प्रतिलिपि, एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज साथ ले जाना होगा.