UP Lockdown 5.0 Guideline: यूपी में लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा

Uttar Pradesh Lockdown 5.0 Guidelines In Hindi: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. आइए जानते है कि उत्तर प्रदेश लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस में कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी.
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देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन को 1 जून से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 में राज्यों और लोगों को कई प्रकार की छूट दी गई हैं. सभी राज्य अपने हिसाब से लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

बता दें, कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां केंद्र सरकार ने लागू की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी. आइए जानते है कि उत्तर प्रदेश लॉकडाउन की नई गाइडलाइन में कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी.

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Lockdown 5.0 Guidelines: देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, जानें कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी

उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइन की खास बातें :

1. उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 5.0 के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक, अनलॉकडाउन के पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च) और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे. वही पहले चरण में जिम, ‌स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल जैसी रोजमर्रा गतिविधियों को अभी नहीं खोला जाएगा.

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2. लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस के अनुसार, उत्तर प्रदेश में स्थित सभी सरकारी कार्यालय 100 फीसदी हाजिरी के साथ खुलेंगे. गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी ऑफिस अब तीन पालियों में खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी 10 से 6 बजे और तीसरी 11 से 7 बजे की होगी. इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि ऑफिस में ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होगी और कर्मचारी एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रुप से पालन कर सकेंगे.

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3. उत्तर प्रदेश में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे. रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा.

4. अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. तो वहीं गाजियाबाद/नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे. टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे.

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5. मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन वहॉं बैठकर खाना मना रहेगा. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी. पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे.

6. उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 5.0 के दिशा-निर्देश के मुताबिक अब सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा. रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.

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