यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, उद्देश्य, फायदे और दस्तावेज की जानकारी

UP Viklang Pension Yojana 2023: इस योजना के तहत विकलांग लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक तथा 40% विकलांगता वाले लोगों को प्रति माह ₹1000 के सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.

UP Viklang Pension Yojana 2023: यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, फायदे और दस्तावेज की पूरी जानकारी
UP Viklang Pension Yojana 2023: यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, फायदे और दस्तावेज की पूरी जानकारी
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UP Viklang Pension Yojana 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों के लिए एक योजना प्रारंभ की है. जिसका नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना रखा गया है. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गयी है. इस योजना के तहत विकलांग लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक तथा 40% विकलांगता वाले लोगों को प्रति माह ₹1000 के सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य

इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी विकलांगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए तथा उसकी विकलांगता का प्रतिशत 40 होना चाहिए तथा वाह गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट में शामिल होना चाहिए. उन सभी व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति मां ₹1000 की सहायता धनराशि दी जाएगी, जो उसके बैंक खाते में सीधा आएगी ताकि विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें.

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UP Viklang Pension Yojana 2023: Highlights 

योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना
किसने आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के विकलांग
उद्देश्य विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2021
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
राज्य उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के मुख्य दस्तावेज

  • जन्म तथा आयु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्रविकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 की पात्रता

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.आवेदक अगर अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
  • आवेदन करने वाला नागरिक की विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए.
  • सभी जरूरी दस्तावेज पीडीएफ (PDF) max 200 Kb के प्रारूप में होने चाहिए.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाना होगा.
  2. इसके बाद आपको दिव्यांग पेंशन के नीचे योजना के विषय में वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  3. इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.
  4. इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा.
  5. आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा.
  6. उस फॉर्म में मांगी गई आपकी व्यक्तिगत जानकारी उसमें भरना होगा तथा उसके पश्चात आपको कैप्चा कोड भरकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा.
  7. इसके पश्चात आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा जिससे कि आपको प्रिंट कर लेना होगा.
  8. इसके पश्चात आपको फिर से एकीकृत सामाजिक पोर्टल पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और दिव्यांग पेंशन के नीचे योजना के विषय में पर क्लिक करना होगा.
  9. इसके बाद आपको आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना होगा.
  10. वहां आपको रजिस्ट्रेशन आईडी तथा जो मोबाइल नंबर अपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला है उसे डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  11. इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा उसे यहां भरना होगा इसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करना होगा.
  12. इसके बाद आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट निकलवाना होगा.
  13. इस आवेदन का प्रिंट आउट आपको 1 महीने के अंदर DSWO/DPO/DHWO के कार्यालय में जमा कराना होगा.

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना FAQs

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h4″ question-0=”Q. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता धनराशि दी जाती है?” answer-0=”A. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत ₹1000 की मासिक सहायता प्रदान की जाती है.” image-0=”” headline-1=”h4″ question-1=”Q. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मैं आवेदन करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए?” answer-1=”A. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मैं आवेदन करने के लिए उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.” image-1=”” headline-2=”h4″ question-2=”Q. यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम विकलांग दर कितना होना चाहिए?” answer-2=”A. यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

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Updated On: January 1, 2023 7:40 pm

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Amit Kumar Mishra

मेरा नाम कृष्ण कांत है. मेरी रूचि स्पोर्ट की ख़बरों में है, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है. आप इस वेबसाइट पर क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पा सकते है.

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