Unlock 4 Guidelines: अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Unlock 4 Guidelines In Hindi: देश में कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. 1 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए है.
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Unlock 4 Guidelines: देश में कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. 1 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए है. अनलॉक 4 गाइडलाइन (Unlock 4 Guidelines) के मुताबिक देश में अब ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे. हालांकि, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. अनलॉक 4 (Unlock 4) में 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी.

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गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी. दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश (Unlock 4 Guidelines In Hindi)-

  • मेट्रो रेल को 7 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
  • 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.
  • देश में स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
  • ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे.
  • 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है.

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