देश में अनलॉक 3 गाइडलाइन जारी होने में बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने योग और जिम संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल के छोटे बच्चों को जिम संसथान में प्रवेश पर पाबंदी है. इसके साथ ही इन संस्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनमे कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिलेगा.
इसके साथ ही जिम और योगा मैनेजमेंट सभी सदस्यों, सभी कर्मचारियों को कोरोना की गाइडलाइन पालन करने की सलाह देंगे. जिम या योगा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा. आपको बता दें अनलॉक 3 गाइडलाइन के मुताबिक 5 अगस्त को पुरे देश में योगा और जिम संस्थान खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्व्रारा दे दी गई है.
इन नियमों का करना होगा पालन
कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी जिम और योगा संस्थान को बंद रखा जाएगा. जो जिम या योगा संस्थान कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं सिर्फ उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है.
- केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी गाइलाइंस का पालन करना होगा.
- कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी.
- परिसर में रहने के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा. जबकि योग करने और जिम में ऐक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा.
- योगा और जिम के बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोने की आदत रखें. अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें.
- परिसर में थूकना सख्ती से मना किया जाए.
- आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा.
- किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत इस बारे में निकटतम हेल्थ सेंटर को बताएं.
योग संस्थान/जिम खोलने से पहले इसका रखें ध्यान
- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें.
- अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें.
- परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें.
- पेमेंट के लिए कंटैक्टलेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए.
- एसी/ वैंटिलेशन के इस्तेमाल के लिए CPWD के गाइडलाइंस का पालन किया जाए. सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो.
- डस्टबीन और ट्रैश केन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें.
- परिसर को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए. प्रवेश द्वार, बिल्डिंग, कमरें, सभी क्षेत्र जिनका इस्तेमाल कर्मचारियों और लोगों ने किया हो, वॉशरूम, शौचालय, और अन्य सामानों को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए.