मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना उसका कर्तव्य था, क्योंकि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत ने अपराध होने का खुलासा किया. मुंबई पुलिस ने अदालत में सोमवार को एक शपथ पत्र दायर किया, जिसमें राजपूत की बहनों- प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया गया है. इसमें पुलिस ने आशंका जताई है कि शायद बहनों की ओर से सुशांत सिंह राजपूत को दी गईं दवाओं के बाद ही उनकी मानसिक हालत बिगड़ी है.
सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने कथित धोखाधड़ी और अपने भाई के लिए दवाइयों का फर्जी पर्चा बनाने को लेकर दर्ज प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध किया है. बांद्रा पुलिस ने चक्रवर्ती से शिकायत मिलने के बाद यहां सितंबर में राजपूत की बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बांद्रा पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक निखिल कापसे द्वारा दायर हलफनामे में इन आरोपों से इनकार किया गया कि पुलिस याचिकाकर्ताओं या किसी मृतक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है.
हलफनामे में कहा गया है कि राजपूत की बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दायर करके पुलिस सीबीआई द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करने या पटरी से उतारने की कोशिश नहीं कर रही. इसमें कहा गया है, (प्रियंका एवं मीतू के खिलाफ) प्राथमिकी प्रथम सूचना देने वाले (चक्रवर्ती) द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें अपराध होने का खुलासा हुआ.’’
हलफनामे में दावा किया गया कि शिकायतकर्ता (चक्रवर्ती) के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिल्ली के एक डॉक्टर की मदद से फर्जी मेडिकल पर्चा भेजा जिसमें राजपूत को घबराहट दूर करने वाली दवाइयां देने की बात की गई थी. पुलिस ने हलफनामे में कहा कि इसकी मदद से चिकित्सक द्वारा राजपूत की असल में जांच किए बिना संभवत: मन:प्रभावी पदार्थ दिए गए और राजपूत की आत्महत्या में संभवत: इसका भी हाथ था.
हलफनामे में कहा गया, ‘सूचना मुहैया कराने वाला यह विवरण संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है, जिसकी जांच की आवश्यकता है.’ इसमें कहा गया है, ‘इसलिए मुंबई पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य थी.’ इसमें कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्राथमिकी संबंधी सभी प्रासंगिक दस्तावेज सीबीआई को भेजे.
पुलिस ने सीबीआई के इस रुख का विरोध किया कि उसे उसी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी चाहिए, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी पहले से ही कर रही है. हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, वह बिहार में मृतक के पिता ने दर्ज कराया था.
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Updated On: November 3, 2020 4:49 pm