केंद्र सरकार की ओर से जारी नए सोशल मीडिया गाइडलाइन (Social Media Guidelines) जारी होने के बाद अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और ट्विटर पर शेयर किये जाने वाले कंटेंट की मॉनीटरिंग सख्त हो गई है. अब सोशल मीडिया पर महिलाओं के सम्मान और गरिमा से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं हैं.
केंद्र सरकार के इस नए सोशल मीडिया गाइडलाइन (Social Media Guidelines) के अनुसार, अब महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट को संबंधित प्लेटफॉर्म से हटाना अनिवार्य होगा.
गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्यौगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ीं तमाम शिकायतें आईं है. ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने आगे कहा कि प्लेटफॉर्म को शिकायत का निवारण करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, यह अधिकारी भारत में ही होना चाहिए.
#SocialMedia प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, यह अधिकारी भारत में ही होना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट होने की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट हटाना होगा: केंद्रीय मंत्री @rsprasad #ResponsibleFreedom #OTTGuideline https://t.co/m5QtYUgSRY
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 25, 2021
इस अधिकारी का काम यह होगा की, वो 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा. महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर उस प्लेटफार्म से पोस्ट रिमूव करना होगा.
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Updated On: February 26, 2021 10:11 am