केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्म के लिए जारी की नई गाइडलाइंस , यहां पढ़ें

Social Media Guidelines in Hindi: नए नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. हर महीने हुई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी. आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी.
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Social Media Guidelines: केंद्र की मोदी सरकार ने आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म्स के लिए नै गाइडलाइंस जारी कर दी है. इस नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस के मुताबिक, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की सूचना मिलने के बाद उसे हटाना होगा. सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी करते हुए आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, कोर्ट या सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शरारती संदेश को लेकर जानकारी मांगती है वह देना होगा.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा की, यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा.

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केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारत की संप्रभुता से जुड़े अपराध वाले, सुरक्षा, अन्य राज्यों के साथ संबंध से जुड़े पोस्टों को हटाया जाना चाहिए.

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नए नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. हर महीने हुई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी. आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी. तीन स्तर पर निगरानी का तंत्र विकसित होगा. सोशल मीडिया को लेकर 3 महीने में नियम लागू होंगे.

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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल ​मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए.

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