Social Media Guidelines: केंद्र की मोदी सरकार ने आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म्स के लिए नै गाइडलाइंस जारी कर दी है. इस नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस के मुताबिक, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की सूचना मिलने के बाद उसे हटाना होगा. सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी करते हुए आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, कोर्ट या सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शरारती संदेश को लेकर जानकारी मांगती है वह देना होगा.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा की, यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा.
केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारत की संप्रभुता से जुड़े अपराध वाले, सुरक्षा, अन्य राज्यों के साथ संबंध से जुड़े पोस्टों को हटाया जाना चाहिए.
लाइव : नेशनल मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar और @rsprasad कर रहे हैं प्रेस को संबोधित
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नए नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. हर महीने हुई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी. आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी. तीन स्तर पर निगरानी का तंत्र विकसित होगा. सोशल मीडिया को लेकर 3 महीने में नियम लागू होंगे.
#OTTplatforms और डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए ध्यानार्थ:
1. प्रसारणकर्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी देनी होगी
2. ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना होगा
3. रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में सेल्फ रेग्ययूलेशन बॉडी बनानी होगी @PrakashJavdekar
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए.
Updated On: February 25, 2021 7:17 pm