President Rule In Hindi: राष्ट्रपति शासन क्या है, ये किसी राज्य में कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन को लगाने के नियम क्या है. अगर आपको इन प्रश्नों का जवाब नहीं पता है तो आज हम इसके बारे में पुरे विस्तार से बताएंगे. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 का प्रावधान दिया गया है. अनुच्छेद 356 के मुताबिक, राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगा सकते है जिस राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक अपना काम नहीं कर रही है या चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत न मिला हो.
राष्ट्रपति शासन क्या है – President Rule In Hindi
जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है. राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो वह राज्य सीधे केन्द्र सरकार के आधीन आ जाती है यानी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति ही राज्य पर शासन करने लगते है.
राष्ट्रपति शासन की अवधि
शुरुआत में राष्ट्रपति शासन 6 महीनों के लिए लगाया जाता है लेकिन जरूरत पड़ने पर संसद में प्रस्ताव पारित कर इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है.
राष्ट्रपति शासन के समय होने वाले बदलाव-
- किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ के मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है.
- राज्य में सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ले लिए जाता है, और उन कार्यों को राजयपाल द्वारा किया जाता है.
- राष्ट्रपति शासन में संसद के द्वारा राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित किया जाता है.
- जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है.
राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है?
विधान सभा में जब किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या राज्य सरकार भारतीय सविंधान के मुताबिक अपना काम नहीं कर रही है तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते है. राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद पुरे राज्य का नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में आ जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है. यानि सरल भाषा में ये कहें कि विधायी और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास अधीन हो जाती है.
भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा
भारत में आज़ादी के बाद से अब तक 133 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है. सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था और सबसे अधिक केरल और उत्तर प्रदेश में 9-9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है.
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