निकिता तोमर मर्डर केस (Nikita Tomar Murder Case) में फरीदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को दो दोषियों – तौसीफ अहमद और रेहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें, निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar Case) की सुनवाई पिछले साल 1 दिसंबर 2020 को फरीदाबाद जिला सत्र न्यायालय में शुरू हुई थी.
लगभग 5 महीने की सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायालय ने दोनों को बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा 21-वर्षीय निकिता तोमर (Nikita Tomar) की हत्या में दोषी पाया था. अदालत ने उस दिन अपना फैसला नहीं सुनाया था और अपने फैसले को 26 मार्च 2021 के लिए सुरक्षित रख लिया था.
2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad Court sentences convicts Tausif and Rehan to life imprisonment.
— ANI (@ANI) March 26, 2021
आपको बता दें, दोनों दोषियों को धारा 302 (हत्या), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण), धारा 506 (आपराधिक धमकी), 120-बी (आपराधिक साजिश) और भारतीय दंड संहिता के 34 (समान इरादे) के तहत दोषी पाया गया था. इस मामले में तीसरे आरोपी मोहम्मद अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है, इस पर दोनों को हथियार मुहैया कराने का आरोप था.
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Updated On: March 26, 2021 7:28 pm