New Traffic Rules in UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से निपटने के लिए राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है. इस नियम के लागू होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति टैफिक नियमों की अनदेखी करता हैं तो उन्हें भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता हैं.
उत्तर प्रदेश में नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पाया जाता है तो उसे पहली बार में एक हजार रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा. अगर आप ड्राविंग लाइसेंस में गलत जानकी देतें है तो उसके लिए भी अब आपको सीधे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून को लिए गए कैबिनेट के फैसले का शासनादेश गुरुवार को जारी किया. नए ट्रैफिक नियम (New Traffic Rules in UP) के मुताबिक बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इससे पहले ये रकम 500 रुपए थी. अगर आप पार्किंग का उल्लंघन करते है तो पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना होगा.
नए ट्रैफिक नियम में मुताबिक, अगर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को किसी ने रास्ता नहीं दिया तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मोडिफाइ कराने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके आलावा बिना सीट बेल्ट कार ड्राइविंग करने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा.
ट्रैफिक अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपये जुर्माना था, अब 2000 रुपए कर दिया गया है. इसके आलावा अधिक अगर कोई निर्धारित गति से तेज कार चलता है तो उसे दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों को इसी के लिए चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा. दो पहिया वाहन पर तीन या इससे ज्यादा लोगों को बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा.