National Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है ? जानिए इसके फायदे और रिटर्न

National Pension Scheme: 2003 के बाद से सरकार द्वारा सरकारी नौकरी मे पेंशन को बंद कर दिया गया. लेकिन, सरकार द्वारा 2004 से NPS Scheme को लागू किया गया, जो केवल सरकारी क्षेत्र के कर्मचारिओ के लिए लागू की गई थी.
National Pension Scheme राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है जानिए इसके फायदे और रिटर्न

National Pension Scheme राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है जानिए इसके फायदे और रिटर्न

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आज के इस लेख मे हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारी देंगे. इस पोस्ट मे आप लोग NPS से जुड़े सभी सवालों और उससे संबंधित सभी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. जैसे – What is NPS Scheme?, National Pension Scheme Returns, NPS Benefits इत्यादि के बारे मे विस्तार से जानकारी पा सकते है. तो चलिए शुरू करते है.

सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 में PFRDA की स्थापना की गई. PFRDA द्वारा 1 जनवरी 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों से निवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान कराना हैं. National Pension Scheme ने 1 मई 2009 में सफलता पूर्वक पेंशन का कार्य शुरू किया जिसमे असंगठित क्षेत्र के लोगो को भी शामिल किया गया.

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इसके पहले पेंशन केवल सरकारी कर्मचारी को मिलती थी जो कि सरकार द्वारा दी जाती थी लेकिन 2003 के बाद जो लोग सरकारी नौकरी में लगे उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन बंद कर दी गई. और उन्हें NPS के तहत पेंशन देने का प्रावधान लाया गया. जिसमे वे खुद अपने योगदान द्वारा पेंशन बना सकते हैं साथ ही अन्य गैर सरकारी नौकरियों में लगे लोगों को भी NPS में शामिल किया गया.

NPS योजना क्या है?

2003 के बाद से सरकार द्वारा सरकारी नौकरी मे पेंशन को बंद कर दिया गया. लेकिन, सरकार द्वारा 2004 से NPS Scheme को लागू किया गया, जो केवल सरकारी क्षेत्र के कर्मचारिओ के लिए लागू की गई थी. बाद मे सरकार द्वारा 2009 मे इस योजना को सभी वर्ग के कर्मचारिओ के लिए लागू कर दिया गया.

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NPS योजना के तहत एक कर्मचारी के NPS अकाउंट खोला जाता है. एनपीएस आकउंट खोलने के बाद कर्मचारी का PRAN बनता है, जो आजीवन एक ही रहता है. इस खाते मे कर्मचारी द्वारा राशि जमा कारवाई जाती है, जिसका उसे निश्चित ब्याज मिलता है. NPS के तहत कर्मचारी निवृत्ति के बाद ही अपनी जमा राशि को निकाल सकता है. जमा राशि का उपयोग निवृत्ति के बाद वृद्धावस्था मे आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है. जिसमे एक निर्धारित राशि हर महीने पेंशन के रूप मे प्राप्त होती है.

अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं, तो आपको हर महीने 5,000 रूपये मिलेंगे. यह पेंशन आपके बाद आपके पति या पत्नी को भी पेंशन जारी रह सकती है. आप अपनी ज़रुरत के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

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National Pension Scheme in Hindi

आप इस योजना में अपने निवृत्ति के लिए निवेश करते हैं. आपके निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से आपका NPS खाता धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है. निवृत्त होने के बाद आपको पेंशन मिलती है. निवृत्त होने पर या 60 वर्ष की आयु के होने पर आप अपना खाता बंद कर सकते हैं. खाता बंद करते समय आप कुछ पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं. बचे हुए पैसे से आपको एक वार्षिकी उत्पाद (Annuity Plan) खरीदना होगा। ध्यान दें आपको कम-से-कम 40% जमा राशि से एक वार्षिकी (Annuity Plan) खरीदना होगा. एक उदहारण की सहायता से समझते हैं.

60 वर्ष की आयु तक आपने अपने NPS खाते में 10 लाख रुपये जमा कर लिए हैं। इन 10 लाख रुपये में से आपको 4 लाख रुपये का तो एक Annuity Plan (वार्षिकी) खरीदना होगा ही. बचे हुए 6 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं. ध्यान दें चाहें तो पूरी राशि का इस्तेमाल भी Annuity Plan भी खरीद सकते हैं.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के प्रकार

National Pension Scheme खाता खोलने के कई तरीके हैं. आप किस तरीके से खाता खोलते हैं, उस बात से तय होता है कि आप कैसे NPS के तहत आते हैं.

  • Central Government (केन्द्रीय सरकार): केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
  • State Government (राज्य सरकार): राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
  • Corporate Sector: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
  • All Citizens Model: अगर आप खुद अपने लिए NPS Account खोलते हैं

ध्यान दें NPS खाता पूरी तरह स्थानांतरित है. खाता केंद्रीय सरकार National Pension Scheme के तहत खोला हो, आप नौकरी छोड़ने या बदलने पर अपना NPS दूसरे सेक्टर में बदल सकते हैं. सरकारी NPS खातों में निवेश की नियम थोड़े अलग होते हैं. NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खोले जाते हैं.

  • Tier 1 : यह गैर निकासी बचत खाता हैं, जिसमे से आपको 60 वर्ष की आयु के बाद ही पैसा मिलता हैं.
  • Tier 2 : यह एक साधारण बचत खाता की तरह हैं जहाँ से ग्राहक पैसा निकाल सकता हैं.अतः इस पर कर लाभ नहीं मिलता.
Tier I Tier II
परिभाषा इससे ग्राहक पैसा नहीं निकाल सकता हैं। यहाँ भविष्य के लिए पैसा जमा होता हैं। यहाँ से ग्राहक पैसा निकाल सकता हैं।
खाता खोलने के लिए न्यूनतम धन राशि 500 रूपए 1000 रूपए
न्यूनतम मासिक योगदान 500 रूपये 250 रूपये
न्यूनतम वार्षिक योगदान 6000 रूपये 2000 रुपये
योगदान का समय इसमें ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना अनिवार्य हैं। यह ग्राहक पर निर्भर करता हैं।
कर लाभ हा नहीं

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) रिटर्न

मान लीजिए कि आपने 60 वर्ष की उम्र तक अपने NPS खाते में 10 लाख रुपये जमा किए हैं. ऐसे में इन 10 लाख रुपयों में से आपको 40 % यानी 4 लाख रुपये का एक Annuity Plan खरीदना अनिवार्य है, जबकि बाकी बचे 6 लाख रुपये आप कभी भी निकाल सकते हैं. अगर आप चाहें तो पूरे पैसों का भी Annuity Plan खरीद सकते हैं. अगर आपने पूरे 10 लाख रुपये का Annuity Plan खरीद लिया है और उस समय Annuity Plan की ब्याज दर 6 % चल रही है तो बीमा कंपनी आपसे 10 लाख रुपये लेकर आपको आजीवन हर साल 60,000 रुपये देगी. अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर माह 5,000 रुपये मिलते रहेंगे.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के लाभ

National Pension Scheme सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. इससे कर (Tax) में छूट भी मिलती है.

  • यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आपकी आय का नियमित स्त्रोत हो सकता है.
  • National Pension Scheme पारदर्शी और लागत प्रभावी प्रणाली है जिसमें पेंशन के अंशदान का निवेश पेंशन निधि योजनाओं में किया जाता है और कर्मचारी दैनिक आधार पर निवेश का मूल्‍य जान सकते हैं.
  • सभी अभिदाताओं को अपने नोडल कार्यालय में खाता खोलना होता है और एक स्‍थाय सेवानिवृत्ति खाता संख्‍या (PRAN) लेना होता है.
  • प्रत्‍येक कर्मचारी को एक विशिष्‍ट संख्‍या से पहचाना जाता है और उसकी एक अलग PRAN होती है जो कि पोर्टेबल है, अर्थात् यह कर्मचारी के किसी अन्‍य कार्यालय में स्‍थानांतरित होने पर भी समान बनी रहती है.
  • National Pension Scheme का विनियमन पारदर्शी निवेश मानकों के साथ PFRDA द्वारा तथा NPS न्‍यास द्वारा निधि प्रबंधक की नियमित निगरानी और निष्‍पादन समीक्षा के साथ किया जाता है.

How to open National Pension Scheme Account Online?

  • NSDL की eNPS वेबसाइट enps.nsdl.com पर विजिट करें.
  • ‘Registration‘ बटन पर CLICK करें.
  • ‘Online Subscriber Registration’ पेज पर ‘New Registration’ पर CLICK करें.
  • जो चीजें आप पर लागू हों उन्हें चुनें जैसे आवेदक का स्टेटस, अकाउंट टाइप आदि.
  • यदि आपके पास आधार कार्ड है तो ‘आधार’ चुनें. आप ‘पैन’ भी चुन सकते हैं.

यदि आपने आधार चुना है तो ये करें…

  • ‘Generate OTP’ पर CLICK करें.
  • सभी जानकारियाँ दर्ज करें, और अपने मोबाइल में प्राप्त हुआ OTP डालें.
  • सिस्टम आधार डाटाबेस से आपकी जानकारी सर्च कर लेगा.
  • Online Form पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
  • Online Payment Gateway की जानकारी भरें.
  • अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा के साथ पहली राशि भुगतान करें.

यदि आपने पैन चुना है तो ये करें…

  • सूची में से वो बैंक चुनें जिसमें आपका बचत खाता है.
  • आपका बैंक आपकी KVC Details को Verify करेगा.
  • इस सत्यापन के लिए बैंक आपके खाते से 125 रुपए एक बार चार्ज करेगा.
  • Online Form पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
  • KYC सत्यापन में आवश्यक है कि आपका नाम और पता बैंक के रिकोर्ड्स से मैच करे.
  • अपनी फोटो और साइन अपलोड करें.
  • Online Payment करें.
  • सफल भुगतान के बाद, PRAN उत्पन्न हो जाएगा.

National Pension Scheme Rules in Hindi

  • नेशनल पेंशन स्कीम को दो Tier में लांच किया गया है.  Tier 1 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिसमे केंद्रीय कर्मचारी को बेसिक सैलरी तथा DA का 10% और केंद्र सरकार को 14 % पैसा National Pension Scheme में निवेस करना होता है.
  • Tier 2 वैकल्पिक है जिसमे केंद्रीय कर्मचारी जितना चाहे उतना पैसा निवेस कर सकते है परन्तु केंद्र सरकार Tier 2 में शून्य राशि का योगदान करती है.
  • National Pension Scheme के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का PRAN (Permanent Retirement Account Number) बनाया जाता है. जिसमे उनके द्वारा किये गए योगदान, withdrawal, रिटर्न्स इत्यादि की पूरी जानकारी अद्यतन रहती है.
  • नेशनल पेंशन स्कीम को नियंत्रित तथा विकशित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक एजेंसी का गठन किया गया जिसका नाम है PFRDA (Pension Fund Regulatory & Development Agency)
  • PFRDA के देखरेख में NSDL (National Securities Depositories Limited) NPS निधि को प्रबंधित करती है तथा सभी PRAN को अद्यतन रखती है.
  • National Pension Scheme में पैसा मुख्यत LIC, SBI Life Insurance तथा UTI म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश किया जाता है.

NPS Withdrawal Rules in Hindi

NPS ग्राहक बनने के 3 वर्ष के बाद ही NPS से आंशिक निकासी किया जा सकता है यानी प्रथम 3 वर्ष में ग्राहक पैसे नही निकाल सकते है. निकासी में केवल ग्राहक द्वारा जमा राशि का 25% तक ही निकाला जा सकता है. आंशिक NPS निकासी में सरकार के योगदान को नही निकाला जा सकता है. National Pension Scheme में एक ग्राहक पूरी सेवा के दौरान केवल 3 बार ही पैसे निकाल सकता है. आंशिक NPS निकासी कुछ स्थितियों में ही किया जा सकता है जो इस प्रकार है.

  • बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
  • बच्चों की शादी के लिए
  • घर के निर्माण या खरीदारी के लिए
  • गंभीर बीमारी के इलाज के लिए

आंशिक निकासी के अतिरिक्त जब भी ग्राहक National Pension Scheme को बंद करता है तो उसे कुछ एकमुश्त राशि मिलती है तथा ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि का कुछ भाग Annuity Plan के लिऐ निवेश किया जाता है ताकि 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे पेंशन मिल सके.

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