बड़ी खबर: पूरे देश में 20 जुलाई से लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको मिलेंगे ये फायदे

Consumer Protection Act 2019 Features In Hindi: इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी. तो चलिए इस नए कानून की विशेषताओं के बारें में डिटेल में जानते है.
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केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक नया कानून लागू करने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 20 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को पुरे देश में लागू करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा. इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के साथ नए- नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर अब केंद्र सरकार लगाम लगाएगी.

उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले ही दिनों कहा था, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है. पीएम मोदी के दिशा-निर्देश में एक ऐसा कानून बना है, जिसको लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.’

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इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी. खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. तो चलिए इस नए कानून की विशेषताओं के बारें में डिटेल में जानते है-

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) की विशेषताएं

  • इस नए कानून के तहत अब उपभोक्ता देश में स्थित किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दर्ज करा सकेगा.
  • पहली बार इस नए कानून में Online और Teleshopping कंपनियों शामिल किया गया है. पहले Online कंपनिया इस एक्ट में शामिल नहीं थे.
  • खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने अब कंपनिया बच नहीं सकती. दोषी पाए जाने पर इस नए कानून के तहत कंपनियों पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है.
  • पीआईएल (PIL) या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले के कानून में ऐसा नहीं था.
  • कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत.
  • कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे’.
  • कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस उपभोक्ता दाखिल कर सकते है.
  • स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई होगी.
  • नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई.
  • सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की शिकायत अगर मिलती है तो उसपर कार्रवाई होगी.

आपको बता दें , इस नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को जनवरी में लागू करना था. लेकिन किसी कारणवश ये लागू नहीं हो पाया. फिर इसे मार्च महीने में लागू करने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी. लेकिन देश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वहज से इसे टाल दिया गया था. अब अगले हफ्ते से इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा.

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Input from News 18 and Zee News

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