योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, जानिए यूपी में कब से क्या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

UP Unlock 4 Guidelines In Hindi: मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी गाइडलाइन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के ही मुताबिक है. यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी, हालांकि, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
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केंद्र सरकार (Central Government) के बाद सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) ने भी अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) के लिए गाइडलाइन (Guidelines) जारी कर दी है. मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी गाइडलाइन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के ही मुताबिक है. यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी, हालांकि, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी रहेगी.

स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन 21 सितंबर से ये मिलेगी छूट

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दिशा निर्देश के मुताबिक सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे, हालांकि 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कॉलेज जा सकेंगे. इसके लिए अभिभावकों से लिखित में सहमती लेनी होगी. इतना ही नहीं, स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी. साथ ही 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा.

फिलहाल ये रहेंगे बंद

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21 सितंबर से समस्त सामाजिक, अकादमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक अगतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों की मौजूदगी के साथ शुरू करने की अनुमति होगी. हालांकि, इस दौरान फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. 20 सितंबर के बाद से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी.

समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. हालांकि, ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी. प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी.

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