इनकम टैक्स भरने वालो के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर आयी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढाकर 31 अगस्त 2018 कर दिया है। मतलब जो लोग अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं भर पा रहे थे अब वो 31 अगस्त तक अपने रिटर्न भर सकते है. गौरतलब है कि बीते वर्ष भी सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया था।
नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था.ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.
इस बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है. गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है. मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं.
आपको बता दे, इस बार इनकम टैक्स देरी से भरने पर आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। अगर आप 31 अगस्त के बाद अपना आयकर रिटर्न भरते है तो 5000 रूपये का जुरमाना देना पड़ेगा। और अगर आप 31 दिसम्बर 2018 के बाद रिटर्न भरते है तो 10000 जुर्माना देना पड़ सकता है.