केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने में राहत दी हैं. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का Income Tax Return दाखिल करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है. अब ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है. इसकी जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दी हैं.
आपको बता दें कि देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 बढाकर 30 जून 2020 कर दिया था. लेकिन अब सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी करके बताया है कि वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है.
ITR Filing Tips: इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कैसे करें, यहां जानें पूरी विधि
इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019-20 में कर छूट का दावा कर सकता है.
Govt extends various time limits under the Direct Tax & Benami laws, providing further relief to taxpayers for making compliances under these laws. Notification dt 24th June,2020 issued. Time limits had earlier been extended by Taxation & Other Laws Ordinance on 31st March, 2020. pic.twitter.com/xc2HgjuAzY
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 24, 2020
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है.
Major relief for taxpayers!
CBDT issues Notification no S.O. 2033(E) dated 24th June, 2020 on Taxation & Other Laws, further extending the time limits for various compliances. Notification to come into force from 30th June, 2020 & is available at: https://t.co/4RD6AiRNnT pic.twitter.com/vwmrsRgNLV— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 24, 2020
इनकम टैक्स फाइल कैसे करें (ITR Filing Tips In Hindi)
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.
gov.in पर जाएं. - इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन करें. वेबसाइट पर राइट साइड में खुद को रजिस्टर (Register Yourself) करने का विकल्प आ रहा होगा. इसके बाद नया पेज खुलेगा.
- पेज पर मांगी गई सभी जानकारियां डाल दें. यहां ऐसा नंबर या ईमेल आईडी डालें जिस पर आपको आसानी से ओटीपी मिल सके.
- इसके बाद जब आप रजिस्टर कर देंगें तो आपको एक ईमले मिलेगा. इस ईमेल में एक लिंक दिया होगा. अब इस लिंक को खोलेंगे तो यहां एक ओटीपी डालना होगा.
- यह ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए गए मोबाइल नंबर पर आएगा. यदि ओटीपी नहीं मिला हो तो इनकम टैक्स विभाग के कस्टमर केयर पर संपर्क करें.
- जब आपका रजिस्ट्रेशन और ईमेल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो वेबसाइट पर अपना लॉगिन करें. आपका पैन नंबर आपका यूजरनेम होगा और पैन कार्ड पर दी गई जन्मतिथि आपका पासवर्ड होगा.
- इसके बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां प्रिपेयर एंड सब्मिट ऑनलाइन आईटीआर (ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने) के विकल्प को चुनें.
- इसके बाद फॉर्म में सिलेक्ट करें कि आप किस साल का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं.
- नौकरी करने वाले लोगों को आईटीआर-1 फॉर्म सिलेक्ट करना है.
- अपना रोजगार करने वालों के लिए आईटीआर-4 फॉर्म है. नए यूजर को न्यू एड्रेस (नया पता) सिलेक्ट करके उसमें अपना पता डालना है. जब फॉर्म में मौजूद पूरी जानकारी भर लें तो प्रस्तुति पर क्लिक करें.
- अब आप अपने आईटीआर फॉर्म में दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ लें.
पैन आधार कार्ड लिंक अंतिम तिथि
इसके साथ ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि में भी बदलाव किया गया है. पहले लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी. जो अब बढाकर अगले साल यानी 31 मार्च 2021 तक कर दिया है.
पैन कार्ड आधार लिंक कैसे करें
- Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए.
- इसके बाद साइड में एक लाल रंग का क्लिक लिंक दिखेगा, जिस पर ‘लिंक आधार‘ लिखा होगा.
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- लॉगिंन करने के बाद आप प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए.
- इसके बाद आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए.
- इसके बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है.
- भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.
Aadhaar-PAN Card Link:आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कैसें करे, यहां जानें पूरी विधि
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Updated On: June 26, 2020 7:58 am