Motor Vehicle Act 2019 In Hindi: 1 सितंबर 2019 से पुरे देश में नया ट्रैफिक नियम लागू हो गया है. कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम को तोड़ेंगे तो उनको अब पहले से ज्यादा भारी-भड़कम जुर्माना देना होगा. आपको बता दे, 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को पुरे भारत में लागू किया गया है.अगर कोई भी व्यक्ति अब ट्रैफिक नियम को तोड़ता है तो उसे नए एक्ट के तहत जुर्माने के तौर पर पहले से ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी।
आपको बता दे, केंद्र की मोदी सरकार ने सड़क संबंधी हादसों पर काबू पाने और यातायात नियमों को सख्त करने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) को पुरे देश में लागू किया है।
नए Motor Vehicle Act 2019 के तहत जुर्माना-
- अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 25 हज़ार रूपये का जुर्माना और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 5 हज़ार रु देने होंगे।
- बिना हेलमेट के वहां चलाने पर अब 500 से लेकर 1500 रूपये का जुर्माना देना होगा पहले ये राशि 100 से 300 रूपये था।
- ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात करने पर 5 हज़ार रुपये देने होंगे पहले 1 हज़ार रूपये था।
- दुपहिया वाहन पर अगर तीन लोग सवारी करते है तो उन्हें 500 रूपये देने होंगे पहले 100 रूपये था।
- प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे।
- अगर आपके वाहन का प्रदूषण सर्टिफ़िकेट नहीं है तो अब 500 रूपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे।
- ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग को 1000 से बढ़ाकर 2 हजार रुपए कर दिया गया है।
- गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 5 हज़ार रुपये तक देने होंगे पहले 1100 रूपये था।
- रेड लाइट पार करने पर अब 10 हज़ार रूपये का जुर्माना देना होगा पहले 100 रुपये था।
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Updated On: September 15, 2019 8:18 pm