Income Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचा सकते है अपना इनकम टैक्स, यहां जानिए

Income Tax Saving Tips in Hindi: जब भी अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को बचाने की बात आती है, तो हर कोई हर तरह के निवेश के जरिए अपनी कमाई को बचाता है.
Income Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचा सकते है अपना इनकम टैक्स, यहां जानिए

Income Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचा सकते है अपना इनकम टैक्स, यहां जानिए

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Income Tax Saving Tips: जब भी अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को बचाने की बात आती है, तो हर कोई हर तरह के निवेश के जरिए अपनी कमाई को बचाता है. यहां हम आपको 5 ऐसे खर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर आपको टैक्स छूट मिलती है. तो आइए जानते हैं कि वो पांच तरह के खर्चे कौन से हैं, जिनसे आप इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत कर सकते हैं.

1. ट्यूशन और प्री-नर्सरी फीस

यह तो सभी जानते हैं कि बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर बच्चा प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी में पढ़ता है, तो उसकी फीस पर टैक्स छूट भी मिल सकती है. यह प्रणाली 2015 में पेश की गई थी. धारा 80 सी के तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह लाभ केवल दो बच्चों तक की फीस पर उपलब्ध है. यदि बच्चे जुड़वां हैं, तो तीन बच्चों तक का लाभ उठाया जा सकता है.

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2. नया घर खरीदने पर आपको छूट मिल सकती है

नया घर खरीदते समय आपको स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना होगा. आप चाहें तो इन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. यह लाभ धारा 80 सी के तहत भी उपलब्ध है. ध्यान रखें कि आप इस छूट का दावा उसी वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं, जिस वित्तीय वर्ष में आपने घर खरीदा था.

3. अगर माता-पिता ब्याज देते हैं

अगर आपने किसी काम के लिए या घर खरीदने के लिए अपने माता-पिता से कर्ज लिया है और उस पर ब्याज दे रहे हैं, तो आप उनके द्वारा दिए गए ब्याज पर आयकर छूट का लाभ भी ले सकते हैं. 2 लाख रुपये तक की यह छूट धारा 24 बी के तहत उपलब्ध है. आपके पास माता-पिता को ब्याज देने का प्रमाण होना चाहिए।

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4. माता-पिता को दिया गया मकान का किराया

यदि आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं और इसके लिए किराए का भुगतान करते हैं, तो आप इस पर कर छूट का लाभ ले सकते हैं. आप इस लाभ का लाभ धारा 10 (13 ए) के तहत ले सकते हैं. इसके तहत, आप कंपनी द्वारा प्राप्त एचआरए या मूल वेतन का 50 प्रतिशत या आपके वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक का दावा कर सकते हैं, जो भी आपके किराए में कम है.

5. धारा 80 डी के तहत इलाज के लिए खर्च में छूट लें

यह हम सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था में बीमारियाँ अधिक घेरती हैं और अधिक से अधिक उपचार खर्च होता है. यदि आप इन खर्चों को वहन करते हैं तो आप उन पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं. यह छूट धारा 80 डी के तहत उपलब्ध है और इसके तहत आप 50 हजार रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं.

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