देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने में थोड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न (ITR File) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है. सरकार के इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी. इससे पहले भी दो बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है.
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी. आयकर विभाग में कहा कि, ‘कोविड महामारी के मद्देनजर आई बाधाओं और करदाताओं के लिए अधिक आसानी से अनुपालन के लिए सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है.’
In view of the constraints due to the Covid pandemic & to further ease compliances for taxpayers, CBDT extends the due dt for filing of Income Tax Returns for FY 2018-19(AY 2019-20) from 31st July, 2020 to 30th September, 2020,vide Notification in S.O. 2512(E) dt 29th July, 2020. pic.twitter.com/Wlzvf8S83x
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
आपको बता दें, ये तीसरी बार है जब सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख को बढ़ाया है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था. लेकिन कोरोना महामारी के चलते 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई की तारीख तय की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है.
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Updated On: July 30, 2020 8:41 pm