EPFO Update: वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लाखों सदस्य हैं. सरकार भविष्य निधि खाते के माध्यम से नौकरीपेशा लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सहायता प्रदान करती है. इस साल के शुरुआत में ईपीएफओ ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए e-Nomination दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर किसी भी दुर्घटना के कारण सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो धन नामित व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सके.
ईपीएफओ के अनुसार, नॉमिनी मृत्यु के मामले में सदस्य के पीएफ खाते का लाभ उठा सकता है. संगठन के अनुसार, ईपीएफओ ग्राहक ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल epfindia.gov.in पर जाकर अपना नामांकन आसानी से बदल सकते हैं या दाखिल कर सकते हैं. नॉमिनी बदलने की स्थिति में, नया नॉमिनी पुराने को ओवरराइड कर देगा, जिससे यह फाइनल नॉमिनेशन बन जाएगा.
ऐसे स्टेप-बाई-स्टेप EPFO खाते के लिए e-Nomination दर्ज करें
- सबसे पहले आप ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर, ‘सेवा’ अनुभाग पर जाएं.
- अब आपको ‘कर्मचारी’ श्रेणी पर क्लिक करना होगा.
- अंत में आपको ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा’ विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- मैनेज टैब के तहत ई-नॉमिनेशन सेक्शन पर क्लिक करें.
- अब ‘विवरण प्रदान करें’ टैब पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
- ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें. सेव पर क्लिक करें
- ओटीपी जनरेट करें और पुष्टि करने के लिए इसे वेबसाइट पर जमा करें.
- अटल पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव, इन लोगों को नहीं मिलेगा इसका लाभ
- पीएम किसान योजना में हुआ ये बड़ा बदलाव, इन लोगों के खिलाफ होगी कार्यवाही
- पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपको कर देगी मालामाल, मिलेंगे 16 लाख रूपये
हिंदी न्यूज़ के अन्य ख़बरों के लिए आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो करें.वीडियो देखने के लिए हमारे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें.