दिल्ली हाईकोर्ट ने कल होने वाली दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो स्टाफ काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी कोर्ट की अवमानना न करने की बात कहकर हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि चुकि कर्मचारी दिल्ली मेट्रो का संचालन कर रहे हैं जिसका हर दिन करीब 25 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं. लिहाजा, मेट्रो कर्मचारियों की 30 जून से प्रस्तावित हड़ताल को रोका जाता है.
आपको बता दे कि, दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांगें हैं कि काउंसिल के बजाय डीएमआरसी यूनियन बनाने की अनुमति दी जाए, पे कमीशन के तहत पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, एरियर दिया जाए, स्टाफ के ड्यूटी के घंटों के साथ आराम का टाइम भी सुनिश्चित किया जाए और स्टाफ की ट्रांसफर नीतियों को पारदर्शी बनाने समेत कई शामिल हैं।
कर्मचारी 23 जुलाई को स्टाफ काउंसिल की बैठक में ग्रेड व वेतन बढ़ाने को लेकर हुए समझौते को लागू नहीं करने से नाराज है। मेट्रो परिचालन से लेकर मेट्रो ट्रेन और स्टेशन के रखरखाव की जिम्मेदारी गैर कार्यकारी कर्मचारियों के पास है। मेट्रो में इनकी संख्या 9000 से अधिक है।