DDA Housing Scheme: दिल्ली में आसान हुआ डीडीए फ्लैट लेना, अब ये लोग भी कर सकेंगे अप्लाई

दिल्ली में डीडीए फ्लैट लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) ने इसे काफी बहुत आसान बना दिया है. अगर आप भी दिल्ली में अपना डीडीए फ्लैट लेने चाहते है तो आप दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीद सकते हैं.
DDA Housing Scheme: दिल्ली में अब आसान हुआ डीडीए फ्लैट लेना, अब ये लोग भी कर सकेंगे अप्लाई

DDA Housing Scheme: दिल्ली में अब आसान हुआ डीडीए फ्लैट लेना, अब ये लोग भी कर सकेंगे अप्लाई

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DDA Housing Scheme: देश की राजधानी दिल्ली में बहुत लोग हर राज्य से कमाने अपनी जीविका चलाने के लिए आते है. और उनका यह सपना होता है कि हमारा भी दिल्ली में अपना एक घर हो. अगर आप भी दिल्ली में अपना फ्लैट या घर लेने की सोच रहे है तो ये खबर आपके लिए है. जी हाँ, दिल्ली में डीडीए फ्लैट लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) ने इसे काफी बहुत आसान बना दिया है. अगर आप भी दिल्ली में अपना डीडीए फ्लैट लेने चाहते है तो आप दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीद सकते हैं. विभाग की और से आवेदकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है.

3 लाख की आय का पैमाना खत्म

अब जिनकी आय 10 लाख रूपये है वो भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के ईडब्ल्यूएस फ्लैट ले सकेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई अहम फैले लिए गए. इसके तहत EWS फ्लैट की खरीद के लिए तीन लाख रुपये तक की आय का पैमाना खत्म किया गया है. अब 10 लाख आय वाले भी दिल्ली में आसानी से डीडीए फ्लैट ले सकेंगे.

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डीडीए फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया होगी आसान

आपको बता दें दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority- DDA) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के आवंटन को और आसान बनाने जा रहा है. अथॉरिटी ने अब 3 लाख सालाना आय की जरूरत को समाप्त कर दिया है. जिससे आवेदकों को मकान लेने में बहुत आसानी होगी।

आपको बता दे, ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन की मांग करने वाले आवेदकों को दो दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती थी यानी उन्हें यह प्रमाणित करना होता था कि उनकी व्यक्तिगत सलाना आय तीन लाख रुपये से कम है और दूसरा यह कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 10 रुपये से कम है. इसके लिए प्रमाण पत्र बनवाने बहुत ही कठिनाई होती थी क्योंकि उनमें से अधिकांश उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आइटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है.

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