आज से पुरे देश में अनलॉक-3 की शुरुआत, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

Unlock 3 Guidelines In Hindi: 1 अगस्त से अनलॉक-3 पुरे देश में लागू हो जाएगा. इस गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी बाहरी गतिविधियियों को खोला जाएगा.
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Unlock 3 Guidelines: केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में सरकार ने रात के कर्फ्यू को हटाने के साथ ही 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. 1 अगस्त 2020 यानी आज से अनलॉक-3 पुरे देश में लागू हो जाएगा. इस गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी बाहरी गतिविधियियों को खोला जाएगा.

अनलॉक-3 गाइडलाइन (Unlock 3 Guidelines) के मुताबिक इस साल कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से स्वतंत्रता दिवस भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के साथ मनाया जाएगा. इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.

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अनलॉक-3 के दिशा-निर्देश (Unlock 3 Guidelines In Hindi)

  • मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक , धार्मिक कार्य पर इस दौरान रहेगी पाबंदी.
  • सरकार की ओर से 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है.
  • देश के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
  • कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा.
  • वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी.
  • इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा.
  • अनलॉक-3 दिशा-निर्देश में मुताबिक शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी.
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी.

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