Delhi Lockdown New Guidelines: कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण घोषित कर दिया गया है. यह लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक लागू रहेगा. इस बार के लॉक डाउन में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अधिकार दिए हैं. लॉकडाउन-4 में कई तरह की छूट भी दी गई है. राज्य अपने स्तर पर आर्थिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दे सकते हैं. इसके अलावा राज्यों को अब जोन का निर्धारण करने का भी अधिकार है. इसी बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल में दिल्ली में लॉक डाउन-4 की घोषणा की और लोगों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए है।
आज शाम अरविन्द केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है. हम लोगों को इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। हमने इस माहवारी से लड़ने की पूरी तयारी कर ली है. अब हमें अर्थव्यवस्था की तरफ देखना होगा. उन्होंने कहा कि बावजूद इसके हम सबकुछ एक ही साथ नहीं खोल सकते हैं, इसलिए धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं.
दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी मेट्रो, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्विमिंग पूल, पार्क, मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल,ऑडिटोरियम और असेम्बली हाल और जिम बंद रहेंगे. यहां तक सैलून और स्पा भी बंद रहेंगे. यहां तक धार्मिक स्थल और संस्था भी बंद रहेंगे. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना होगा. सार्वजानिक जगहों पर थूकने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा. कंटेन्मेंट जोन में कोई एक्टिविटी नहीं होगी. सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है.
दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 क्या-क्या खुलेंगे?
ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में सिर्फ एक सवारी की इजाजत होगी. बसें चलेंगी, जिसमे 20 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे. कैब चलेंगी, सिर्फ दो सवारी होंगे. शॉपिंग काम्प्लेक्स में सभी दुकानें ऑड-ईवन के साथ खुलेंगे. जरूरी सामानों की सारी दुकानें रोज खुलेंगी. निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है, केवल दिल्ली के मजदूरों को काम करने की इजाजत होगी. शादी के लिए केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं. रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन वहां दर्शकों की अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं.