Lockdown Guidelines In Hindi: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया हैं. जिसके बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसमे कहा गया है कि सभी प्रकार के परिवहन सेवाओं ( रेल, मेट्रो और हवाई यातायात ) पर प्रतिबन्ध जारी रहेगी. आपको बता दें कि यह गाइडलाइन 3 मई तक के लिए जारी रहेगा. इस गाइडलाइन के मुताबिक, जिनको पहले से छूट मिल रही है वो जारी रहेंगे. इसके साथ ही कृषि कार्य से जुड़े कामों के लिए रियायत दी गई है. अगर कोई भी इस गाइडलाइन की अवहेलना करेगा तो उनके लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
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लॉकडाउन 2.0 के दौरान दिशा-निर्देश (Lockdown Guidelines In Hindi):
- घर से बाहर जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- एक जगह पर पांच या ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है
- पब्लिक प्लेस में थूकने पर भी रोक है.
- पब्लिक प्लेस में में थूकने पर भी रोक है. थूकते हुए पाए जाने पर सजा और जुर्माना लग सकता है
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
- दौरान शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक
- सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे।
- आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
- पहले की तरह बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी. केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. - सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे और एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी. पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे.
MHA issues updated consolidated revised guidelines after correcting the date from 20th May to 20th April 2020, on the measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/nnaGKUrVZa
— ANI (@ANI) April 15, 2020
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Updated On: April 15, 2020 12:36 pm