भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में फंसे लोग अब अपने घर जा सकेंगे। मोदी सरकार ने आज इन फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है. लॉकडाउन की वजह से देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अपने घर जा सकेंगे.
आपको बता दें, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की मांग के कारण गृह मंत्रालय ने देश के अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है.
गृह मंत्रालय की नयी दिशा निर्देश के अनुसार फंसे लोगों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की जाए. इन बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए. साथ ही इसमें बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अपनाए जाएं. इस नए आदेश के अनुसार, सभी फंसे हुए व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जायेगा और फिर घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वरंटाइन किया जायेगा।
GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.
All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020
क्या है केन्द्र सरकार की संशोधित गाइडलाइंस:
- सभी राज्य और केन्द्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। इतना ही नहीं राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाए।
- अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में जा वह समूह जा रहा है दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं।
- किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए और अगर वह पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाए।
- प्रवासी मजदूरों, यात्रियों और छात्रों को समूह में सिर्फ बस से ही भेजा जाए। भेजने से पहले बस सेनेटाइजेशन कराया जाए। इतना ही नहीं यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
Updated On: April 29, 2020 7:18 pm