Lockdown 5.0 Guidelines In Hindi: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. इसकी अवधि 1 जून से 30 जून तक रहेगी. लॉकडाउन 5.0 को लेकर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है. कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों को पूरी तरह से छूट मिलेगी. वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए किसी भी पास की इजाजत नहीं होगी. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 28 मई 2020 को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार-विमर्श किया था.
One year of Modi 2.0: सरकार के एक साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी का देशवासियों के लिए संदेश
नए दिशा-निर्देश के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी.
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन 4.0 तीन चरणों में खुलेगा-
- पहले चरण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे. होटल, रेस्तरां, सार्वजनिक पूजा स्थल और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक SOP जारी करेगा.
- दूसरे चरण में राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि खोले जाएंगे.
- तीसरे और आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद मेट्रो ट्रेन, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हाल, हवाई सेवा, जिम के खोलने पर निर्णय लिया जाएगा.
आपको बता दें लॉकडाउन 4.0 की अवधि कल यानी 31 मई 2020 को खत्म हो रही है जिसकी वजह से सरकार को लॉकडाउन 5.0 की घोषणा करनी पड़ी है. लॉकडाउन 4.0 में राज्यों क काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे. इससे पहले केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का एलान किया था.
ख़ुशख़बरी ! रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए रिजर्वेशन से जुड़ी सभी बातें