7 महीने बाद खुल रहे हैं सिनेमा हॉल, इन नियमों का करना होगा पालन, यहां जानें पूरी बात

Cinema Halls Unlock 5 Guideline in Hindi: वीआर सिनेमा ने बुधवार को कहा कि दस राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है.

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कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण पिछले 7 महीनों से बंद सिनेमाघर (Cinema Hall) आज से खुलने लगेंगे. अनलॉक-5.0 (Unlock 5.0) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 15 अक्तूबर से देश भर के सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दे दी है. इसके लिए मंत्रालय ने एसओपी भी जारी कर दिया था. सिनेमाघरों में क्षमता से 50 फीसदी लोग ही एक बार में फिल्म देख पायेंगे. सिनेमाघर के अंदर कुछ भी खाना या पीना पूरी तरह वर्जित होगा. दिल्ली के सिनेमाघर 16 अक्तूबर से खुलेंगे. कई सिनेमाघरों के मालिकों ने अभी बंद ही रखने का निर्णय किया है तो कुछ नवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं.

गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों के खोलने का अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स अभी बंद ही रहेंगे. जिन राज्यों में सिनेमाघर खुलेंगे वहां केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म ‘छिछोरे’ को कई थियेटर में फिर से रिलीज किया जायेगा.

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किस-किस राज्य में खुलेंगे सिनेमा हॉल

पीवीआर सिनेमा ने बुधवार को कहा कि दस राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. पीवीआर सिनेमा के पास देश भर में 71 शहरों में 845 स्क्रीन हैं. पीवीआर गुरुवार से 487 स्क्रीन का संचालन शुरू करेगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी जल्द ही सिनेमा हॉल के संचालन की अनुमति दे देंगे.

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इन नियमों का करना होगा पालन

  • सिनेमाघरों में 6 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे के व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा.
  • सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश के लिए आपके मोबाइल में अरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है.
  • क्षमता से 50 फीसदी दर्शक ही एक बार में फिल्म देख पायेंगे. एक के बाद एक सीट को खाली रखा जायेगा.
  • सिनेमा घरों के अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है. एसी का तापमान 23 डिग्री या उससे ऊपर रखना होगा.
  • सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश करने वालों को हर समय मास्क लगाये रखना होगा और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा.
  • सिनेमाघरों के प्रबंधक दर्शकों के प्रवेश के पहले सैनिटाइजर मुहैया करायेंगे. ये उनकी जिम्मेवारी होगी.
  • टिकट खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. काउंटर से कोई भी व्यक्ति टिकट नहीं खरीद पायेगा.
  • फिल्म देखने के दौरान सिनेमाघरों के अंदर किसी तरह की चीजों के खाने पीने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
  • सिनेमा हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट आदि को समय-समय पर सैनिटाइज किया जायेगा. हर शो के बाद पूरे हॉल की सफाई की जायेगी.

Source: Prabhat Khabar

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Updated On: October 15, 2020 9:13 am

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