Income Tax Slabs 2020: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आज यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार का दूसरा बजट पेश कर दिया है. निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है.
सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को पांच हिस्सों में बांट दिया है. अब पांच लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार ने टैक्स को लेकर विकल्प दिया है. नए ऐलान के मुताबिक पुराने टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, मगर नए स्लैब में रियायत नहीं दी गई है.
इनकम टैक्स स्लैब- Income Tax Slabs 2020
- 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं.
- 5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स.
- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स.
- 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स.
- 12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स.
- 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स.
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