Rape Punishment: इन देशों में बलात्कारियों को दी जाती है ऐसी सजा, जानकर हो जाएंगे हैरान

Rape Punishment In World: आज हम इस पोस्ट के जरिए ये बताएंगे कि, दुनिया में वो कौन-कौन से देश हैं जहां बलात्कार पर बहुत ही सख्त कानून है.

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बलात्कार हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अपराध है. इसमें पीड़िता को समाज द्वारा दिए गए मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है. बलात्कार केवल उनकी शारीरिक अखंडता को ही नष्ट नहीं करता बल्कि जीवन भर कष्ट के छाएं में जीने के लिए छोड़ देता है. जबकि, इनमे पीड़िता का कोई कसूर नहीं होता है. दुनिया के अलग-अलग देशों ने बलात्कार के खिलाफ बहुत से कठोर कानून का निर्माण किया है. आइए जानते हैं कि किस देश में बलात्‍कार को लेकर कौन से कानून हैं और बलात्‍कारियों को कैसी सजा दी जाती है।

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दुनिया में रेप के आरोपियों की सजा

  • चीन: चीन में बलात्कार के आरोपी को मौत की सजा दी जाती है. कुछ गंभीर मामलों में बलात्कारियों के गुप्तांगों को टॉर्चर किया जाता हैं.
  • ईरान: ईरान एक इस्लामिक देश है. वहाँ पर बलात्कार के आरोपी को फांसी पर लटका कर मौत की सजा दी जाती हैं या आरोपी को जनता के भीड़ में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है.
  • नीदरलैंड: बलात्कार के दोषी को उम्र के आधार पर 4-10 साल तक के लिये कारावास की सजा दी जाती है. नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां बिना सहमती के चुम्बन भी बलात्कार की श्रेणी मे आता है.
  • फ्रांस: फ्रांस में बलात्कारियों के लिए 15 साल तक की कारावास और साथ ही साथ टॉर्चर तक का कानून है, यह सजा 30 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है.
  • नार्थ कोरिया: बलात्कार जैसे जुर्म के लिए नार्थ कोरिया में कोई रहम और कारावास का प्रावधान नहीं है. बलात्कारी को मौके पर ही गोली मार दिया जाता है.
  • रूस: रूस में बलात्कारी को कैदखाने में 3 साल तक के लिए कैद कर दिया जाता है. बलात्कार पीड़िता को कितना नुकसान पहुचाया इस आधार पर 30 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है.
  • अफगानिस्तान: बलात्कार के बाद 4 दिन के अन्दर बलात्कारी को शूट कर दिया जाता है.
  • नॉर्वे: नार्वे में बलात्कारी की विक्टिम के साथ निर्दयिता के आधार पर 4 से 15 साल तक की सजा का कानून है.
  • अमेरिका: अमेरिका में बलात्कार से सम्बंधित दो तरह के कानून है- पहला संघिय कानून, दूसरा राज्य कानून, संघिय कानून के आधार पर बलात्कारी को 30 साल तक की कैद का प्रावधान है अथवा राज्य कानून हर राज्य द्वारा बनाया गया अलग-अलग है.
  • भारत: एंटी रेप बिल 2013 के पास होने के बाद भारत ने अपना बलात्कार के खिलाफ कानून और भी मजबूत कर दिया है. बलात्कारी को 14 साल तक की सजा का कानून है. कुछ मामलों में फांसी और उम्रकैद की सजा दी जाती है.

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Updated On: July 1, 2020 6:41 pm

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Amit Kumar Mishra

मेरा नाम कृष्ण कांत है. मेरी रूचि स्पोर्ट की ख़बरों में है, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है. आप इस वेबसाइट पर क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पा सकते है.

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