Batla House Encounter Case: साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को सुनाई फांसी की सजा, जानिए क्या है मामला

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज 2008 बाटला हाउस केस (Batla House Encounter Case) में दोषी पाए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान (Ariz Khan) को फांसी की सजा सुनाई है.

Advertisements

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज 2008 बाटला हाउस केस (Batla House Encounter Case) में दोषी पाए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान (Ariz Khan) को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश संदीप यादव ने बाटला हाउस मामले में सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है.

पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है.

Advertisements

आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने शाम चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया.

इसके साथ ही अदालत ने आरिज खान पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ (Batla House Encounter Case) के दौरान हुई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया था.

कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्‍त आरिज खान मौके पर ही था और वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था.

India News, Entertainment News और Lifestyle News in Hindi के लिए देखें News Aadhaar. देश और दुन‍िया की सभी खबरों की ताजा अपडेट के ल‍िए जुड़िए हमारे FACEBOOK और TWITTER पेज से.

Updated On: March 15, 2021 6:43 pm

News Aadhaar

न्यूज़ आधार पर आप लाइफस्टाइल, हेल्थ, डाइट और फिटनेस, रिलेशनशिप और फ़ूड से जुड़े हुए न्यूज़ पढ़ सकते है.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *