दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज 2008 बाटला हाउस केस (Batla House Encounter Case) में दोषी पाए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान (Ariz Khan) को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश संदीप यादव ने बाटला हाउस मामले में सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है.
पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है.
आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने शाम चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया.
Delhi Court awards death penalty to convict Ariz Khan in 2008 Batla House encounter case.
The court calls the case as 'rarest of rare case'
— ANI (@ANI) March 15, 2021
इसके साथ ही अदालत ने आरिज खान पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ (Batla House Encounter Case) के दौरान हुई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया था.
कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान मौके पर ही था और वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था.
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Updated On: March 15, 2021 6:43 pm