Aadhaar Pan Card Linking: आधार को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें, यहां जानिए

Aadhaar Pan Card Linking: अगर पैन-आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर आपके मन कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो आज हम आपके लिए हर उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं जिससे आपकी हर तरह की दुविधाएं खत्म हो जाएगी.

Aadhaar Pan Card Linking: आधार को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें, यहां जानिए
Aadhaar Pan Card Linking: आधार को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें, यहां जानिए
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Aadhaar Pan Card Linking: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि में भी बदलाव किया है. पहले लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी. जो अब बढाकर अगले साल यानी 31 मार्च 2021 तक कर दिया है.

अगर आधार पैन कार्ड लिंक (Aadhaar Pan Card Linking) करने को लेकर आपके मन कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो आज हम आपके लिए हर उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं जिससे आपकी हर तरह की दुविधाएं खत्म हो जाएगी. तो चलिए शुरू करते है पैन आधार कार्ड लिंक से जुड़े सामान्य प्रश्न और उनके जवाब –

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सवाल: क्या सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार का हवाला देना अनिवार्य कर दिया है ?

जवाब: हाँ, आयकर अधिनियम,1961 के अनुच्छेद 139एए, जो कि फाईनेंस एक्ट, 2017 द्वारा पुनःस्थापित किया गया, के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार /आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी का हवाला देना अनिवार्य हो गया है।

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सवाल: मेरे पास पैन नम्बर पहले से ही है, आयकर रिटर्न के लिए दाखिल करते समय जिसका हवाला देता रहा हूँ। क्या तब भी मुझे आधार संख्या का हवाला देना होगा ?

जवाब: हाँ, परमानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) आधार संख्या से लिंक (Aadhaar Pan Card Linking) न होने पर 31 मार्च 2021 के बाद अमान्य होने वाले हैं।

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सवाल: आधार और पैन में मेरा नाम अलग-अलग है, जिससे दोनों लिंक नहीं किए जा रहे हैं। क्या करना होगा?

जवाब: आधार और पैन को लिंक करने करने के लिए, आदर्श रूप में आपका जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग और जन्म तिथि) दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए।

करदाता द्वारा दिए गए आधार नाम में आधार के वास्तविक डेटा से मिलाने पर मामूली असमानता होने पर, पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाएगा। करदाता को सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में लिंग और जन्म तिथि एक समान हैं।

ऐसे दुर्लभ मामलों में जहां आधार में नाम पैन के नाम से बिलकुल अलग हो, तब लिंक करना संभव नहीं होगा और करदाता को या तो आधार या पैन डेटा बेस में अपना नाम बदलवाना होगा।

नोट:

पैन में सूचना अद्यतन कराने से सम्बन्धित सवालों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं: https://www.utiitsl.com.

आधार में सूचना अद्यतन कराने से सम्बन्धित जानकारी के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं: www.uidai.gov.in.

यदि लिंक करने में इसके बाद भी समस्या होती है, तब आपसे अनुरोध है कि इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर विज़िट करें या आईटी विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करें।

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सवाल: पैन और आधार में मेरी जन्म तिथि समान नहीं है। इन्हें लिंक करने में असहायक हूँ। कृपया मेरी मदद करें?

जवाब: आधार को पैन से लिंक करने के लिए, आपको आधार या पैन में से किसी एक में जन्म तिथि संशोधित करानी होगी। यदि लिंक करने में इसके बाद भी समस्या होती है तब आपसे अनुरोध है कि आयकर विभाग से सम्पर्क करें।

सवाल: मेरे पास जन्म तिथि का कोई प्रमाण नहीं है। मैं आधार अथवा पैन में अपनी जन्म तिथि किस प्रकार अद्यतन कर सकता हूँ ताकि इन्हेंए लिंक किया जा सके ?

जवाब: आधार में, निवासी द्वारा जन्म तिथि के दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध कराने पर जन्म तिथि ‘सत्यापित’ मानी जाती है। और निवासी द्वारा बिना किसी दस्तावेज़ के जन्म तिथि बताने पर जन्म तिथि ‘घोषित’ मानी जाती है।

सवाल: क्या मैं अपना पैन आधार के साथ लिंक न करूं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा ?

जवाब: यूआईडीएआई केवल आधार जारी करता है और इसके अधिप्रमाणन का माध्यम है। किसी अन्य उत्पाद या योजना से सम्बन्धित प्रश्नों के लिए आपसे अनुरोध है कि उत्पाद/ योजना विशेष के स्वानमी से सम्पर्क करें। पैन संबंधी सवालों के लिए आपसे अनुरोध है कि आय कर विभाग से सम्पर्क करें।

सवाल: क्या भारत में पैन के लिए आवेदन करने पर आधार के लिए नामांकन कराना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तब एनआरआई के लिए क्या प्रक्रिया है ?

जवाब: आयकर अधिनियम,1961 की धारा 139एए , जो कि फाईनेंस एक्ट,2017 द्वारा पुनःस्थापित किया गया, के तहत आय की वापसी के लिए दाखिल करने और परमानेंट अकाउंट नंबर के आवंटन के लिए आवेदन करते समय आधार /आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी का हवाला देना अनिवार्य हो गया है जो कि 1 जुलाई, 2017 से लागू है।

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सवाल: आधार अथवा नामांकन आईडी का हवाला देने की अनिवार्यता केवल उसी व्यक्ति पर लागू होती है, जो आधार संख्या पाने का पात्र है।

जवाब: आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम,2016 के अनुसार केवल यहाँ का निवासी व्यक्ति ही आधार पाने हक़दार है। उक्त अधिनियम के अनुसार निवासी होने का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसने भारत में बारह महीनों में एक अवधि अथवा समयावधियों जिनका योग एक सौ बयासी दिन या अधिक हो तक नामांकन की तिथि से पहले तात्कालिक निवास किया है।

सवाल: मैंने आधार के लिए नामांकन किया है पर मुझे अभी आधार संख्या नहीं प्राप्त हुई है, क्या मैं ऐसे में अपने आयकर वापसी के लिए दाखिल कर सकता हूँ?

जवाब: हाँ, आप आयकर वापसी के लिए दाखिल करते समय नामांकन केंद्र द्वारा नामांकन के दौरान दी गयी रसीद/ ईआईडी स्लिप में लिखित ईआईडी नम्बर का हवाला दे सकते हैं।

मुख्य स्रोत: https://uidai.gov.in/

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Updated On: November 25, 2022 8:46 am

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