अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे है तो ये खबर आपके लिए है.
सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर अपने नियमों में बदलाव किया है.
मैच्योरिटी होने से पहले पैसा निकालने के लिए आपके पास वैध कारण होना चाहिए.
जैसे आप अपनी बीमारी का इलाज या परिवार के इलाज के लिए पैसा निकल सकते है.
इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए भी पीपीएफ से पैसा निकल सकते है.
आइए जानते है मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते है?
पीपीएफ से पैसे निकालने के लिए बैंक की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
इसके बाद बैंक की वेबसाइट से फॉर्म C डाउनलोड करें.
फॉर्म में पूरा डिटेल्स भरने के बाद बैंक में जमा दें और अपना पीपीएफ अकाउंट भी बैंक को दिखाएं.
फिर बैंक आपके खाते में पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का 50 फीसदी अमाउंट ट्रांसफर कर देगा.
आपको बता दें, पीपीएफ पर वर्तमान में 7.1 फीसदी रिटर्न मिल रहा है.
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