पीपीएफ अकाउंट खोलने के फायदे
पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी 15 साल में होती है. यानी आप 15 साल से पहले पीपीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकते.
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, पीपीएफ खाते की ओर किसी भी योगदान के लिए रु 1.5 लाख तक का कर लाभ प्रदान किया जाता है
वर्तमान में पीपीएफ खाते पर 7.1% की ब्याज दर मिल रहा है. इस खाते में ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है.
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एक वर्ष 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि के लिए टैक्स-कटौतियों में लाभ दिया जाता हैं.
पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि के बदले में लोन भी ले सकते हैं. खाता खोलने के समय से 3 वर्ष पूरे होने के बाद लोन ले सकते है.
आप पीपीएफ अकाउंट में एक साल में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
पीपीएफ अकाउंट को 15 साल बाद 5-5 साल के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं.
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